
बंगाल में चुनाव बाद हिंसा: हत्या और रेप के मामलों की सीबीआई करेगी जांच, एसआईटी का भी गठन
The Wire
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अगुवाई वाली कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने चुनाव के बाद कथित हिंसा के संबंध में अन्य आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल के गठन का भी आदेश दिया है. पीठ ने कहा कि सीबीआई और एसआईटी जांच अदालत की निगरानी में की जाएंगी. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस आरोप को ख़ारिज कर दिया कि एनएचआरसी द्वारा की गई जांच पक्षपातपूर्ण थी.
कोलकाता/नई दिल्ली: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद कथित हिंसा के मामले में हत्या एवं बलात्कार जैसे गंभीर मामलों की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का बृहस्पतिवार को आदेश दिया. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय पीठ ने चुनाव के बाद कथित हिंसा के संबंध में अन्य आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का भी आदेश दिया. पीठ ने कहा कि दोनों जांच अदालत की निगरानी में की जाएंगी. उसने केंद्रीय एजेंसी से आगामी छह सप्ताह में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा. एसआईटी में महानिदेशक (दूरसंचार) सुमन बाला साहू, कोलकाता पुलिस आयुक्त सौमेन मित्रा और रणवीर कुमार जैसे आईपीएस अधिकारी होंगे. अदालत ने कहा, ‘राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की समिति की रिपोर्ट के अनुसार सभी मामले, जिनमें महिलाओं के खिलाफ बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के आरोप या किसी व्यक्ति की हत्या के आरोप शामिल हैं, उन्हें जांच के लिए सीबीआई को भेजा जाएगा.’More Related News