'फ्रांसीसी अदालत से कोई आदेश नहीं', केयर्न के 20 संपत्तियां ज़ब्त करने की ख़बर पर भारत
NDTV India
फ्रांसीसी अदालत ने 11 जून को केयर्न एनर्जी को भारत सरकार की संपत्तियों के अधिग्रहण का आदेश दिया था, जिनमें ज्यादातर फ्लैट शामिल थे; बुधवार को इस बावत कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई.
फ्रांस की एक अदालत द्वारा ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी पीएलसी (Cairn Energy Plc) को 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हर्जाना वसूलने के लिए फ्रांस में लगभग 20 भारतीय सरकारी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश की खबर का भारत ने खंडन किया है. सरकार की तरफ से कहा गया है कि फ्रांसीसी अदालत से न तो इस तरह का कोई आदेश मिला है और न ही कोई नोटिस.More Related News