प्राइवेट स्कूलों से सुप्रीम कोर्ट की अपील, कोरोना में जिन बच्चों ने माता-पिता को खोया, उनकी पढ़ाई जारी रहने दें
NDTV India
नोटिस जारी करते हुए जस्टिस एलएन राव ने कहा कि हम नोटिस जारी करेंगे, लेकिन हमें यकीन नहीं है कि इससे आपको मदद मिलेगी. एक बार जब हम इस तरह की याचिकाओं पर विचार करना शुरू कर देंगे तो बहुत से लोग दौड़कर आएंगे. हम जरूरतमंद लोगों के लिए सामान्य निर्देश दे रहे हैं. लेकिन ये मामला निचले तबके का नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने देश के प्राइवेट स्कूलों से कहा है कि वे सेशन 2020-21 में उन बच्चों को पढ़ाई से वंचित नहीं करें, जिनके माता-पिता की मौत कोरोना काल में हुई है. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक मामले की सुनवाई करते हुए आया है, जिसमें कोरोना की दूसरी लहर में पिता की मौत के बाद प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे भाई-बहनों के लिए स्कूल फीस चुकाना काफी मुश्किल हो गया था. भाई-बहनों की पढ़ाई पर खतरा मंडराने लगा था. क्योंकि वो आर्थिक तंगियों की वजह से स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे थे. इस मामले में टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और प्राइवेट स्कूल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.More Related News