
प्राइवेट स्कूलों को लेकर दिल्ली सरकार का विस्तृत आदेश, फीस वसूल सकते हैं लेकिन...
NDTV India
दरअसल, बीते साल सत्र 2020-21 में दिल्ली सरकार ने कोरोना के मद्देनजर आदेश दिए थे कि कोई भी स्कूल मौजूदा महीने की ट्यूशन फीस के अलावा कोई और फीस या चार्ज नहीं ले सकता है. इसके खिलाफ प्राइवेट स्कूलों ने दिल्ली हाईकोर्ट का रूख किया.
दिल्ली के प्राइवेट स्कूल किस तरह से अपनी फीस वसूल सकते हैं, इसको लेकर दिल्ली सरकार ने विस्तृत आदेश जारी किया है. दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर आदेश जारी किया है. इस विस्तृत आदेश में कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल बीते सत्र 2020-21 के लिए स्कूल छात्रों से वह सभी तरह की फीस/चार्ज आदि वसूल सकते हैं, जिनकी कानूनन इजाजत है. लेकिन स्कूलों को इसमें 15 प्रतिशत रियायत देनी होगी, क्योंकि छात्रों ने सुविधाओं का इस्तेमाल ही नहीं किया है. उदाहरण के लिए अगर किसी छात्र की ट्यूशन फीस/डेवलपमेंट फीस/एनुअल चार्ज आदि मिलाकर 3 हजार रुपये बने हैं तो स्कूल 15 प्रतिशत रियायत देकर 2,550 रुपये ही ले सकता है. लेकिन अगर किसी स्कूल ने ज्यादा फीस ले ली है, तो वह लौटानी होगी या आने वाले महीनों में एडजस्ट करना होगा.More Related News