पैगंबर पर टिप्पणी: उत्तर प्रदेश में ध्वस्तीकरण अभियान के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जमीयत
The Wire
मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दो नई याचिकाएं दायर कर उत्तर प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की कि राज्य में उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई और निर्माण न गिराया जाए तथा इस तरह की कवायद पर्याप्त नोटिस देने के बाद ही की जाए. बीते 10 जून को हिंसा के बाद प्रशासन ने कई आरोपियों के घरों को बुलडोज़र चलाकर ध्वस्त कर दिया है.
नई दिल्ली: मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में दो नई याचिकाएं दायर कर उत्तर प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की कि राज्य में उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई और निर्माण न गिराया जाए तथा इस तरह की कवायद पर्याप्त नोटिस देने के बाद ही की जाए.
संगठन ने इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी के जहांगीरपुरी इलाके में इमारतों को ढहाने के मुद्दे पर याचिका दायर की थी.
इन आवदनों में कहा गया है कि मामले में पिछली सुनवाई के बाद कुछ नए घटनाक्रम हुए हैं, जिनके बारे में इस अदालत का ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है.
एक याचिका में कहा गया है, ‘कुछ दिनों पहले दो नेताओं द्वारा कुछ टिप्पणियां (पैगंबर मोहम्मद को लेकर) की गई थीं, जिन्हें लेकर देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया. दोनों नेताओं की टिप्पणियों के विरोध में कानपुर में कुछ लोगों द्वारा बंद का आह्वान किया गया था.’