पेरारिवलन के बाद राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन ने ज़मानत मांगी
The Wire
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी श्रीहरन ने अपनी ज़मानत याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक अन्य दोषी एजी पेरारिवलन को ज़मानत दी कि वह 32 साल से भी अधिक समय तक जेल में रहे. नलिनी ने कहा कि वह भी तीन दशकों से अधिक समय से जेल में है और जमानत पाने की हक़दार है.
नई दिल्लीः राजीव गांधी हत्याकांड में दोषियों में से एक एजी पेरारिवलन को जमानत मिलने के कुछ दिनों बाद एक अन्य दोषी नलिनी श्रीहरन ने जमानत के लिए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया है.
द न्यूज मिनट की रिपोर्ट के मुताबिक, श्रीहरन ने जमानत के लिए 21 मार्च को उप-आवेदन दायर किया है.
उसने इससे पहले जमानत के लिए 2020 में रिट याचिका दायर कर अपील की थी कि मामले में सभी दोषियों को रिहा करने के लिए तमिलनाडु सरकार की 2018 की सिफारिश पर राज्यपाल की सहमति का इंतजार किए बिना उसे तत्काल प्रभाव से जमानत दी जाए.
श्रीहरन ने अपने आवेदन में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पेरारिवलन को जमानत दी कि वह 32 साल से भी अधिक समय तक जेल में रहे.