पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस पर बहस सोशल मीडिया या वेबसाइट पर नहीं होनी चाहिए
The Wire
इज़रायल स्थित एनएसओ ग्रुप के स्पायवेयर पेगासस से कथित तौर पर जासूसी कराए जाने के मामले की स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध करने वाले कुछ याचिकाकर्ताओं के सोशल मीडिया और वेबसाइटों पर समानांतर वाद-विवाद करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी ज़ाहिर की है. मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत वाद-विवाद की विरोधी नहीं है, लेकिन जब मामला अदालत में लंबित है तो इस पर चर्चा यहीं होनी चाहिए.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इजरायल स्थित एनएसओ ग्रुप के स्पायवेयर पेगासस से कथित तौर पर जासूसी कराए जाने के मामले की स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध करने वाले कुछ याचिकाकर्ताओं के सोशल मीडिया और वेबसाइटों पर समानांतर वाद-विवाद करने पर नाराजगी जाहिर की है. न्यायालय ने इन याचिकाकर्ताओं को अनुशासित रहने को कहा है. JUST IN: SC expresses displeasure at the "parallel debates" in media on the #Pegasus issue by those who are before the court. Says "have faith in the institutions. Lawyers appearing before us should debate in court and answer queries here instead of making statements in the press मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत वाद-विवाद की विरोधी नहीं है, लेकिन जब मामला अदालत में लंबित है तो इस पर चर्चा यहीं होनी चाहिए. — The Leaflet (@TheLeaflet_in) August 10, 2021 केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि उन्हें याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों के संबंध में सरकार से निर्देश लेने के लिए कुछ वक्त चाहिए. इस पर जस्टिस रमना, जस्टिस विनीत सरन एवं जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख निर्धारित की है.More Related News