
पूर्वी बेंगलुरु हिंसा मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मेयर संपत राज और पूर्व पार्षद अब्दुल रकीब जाकिर की जमानत रखी बरकरार
NDTV India
पूर्वी बेंगलुरु हिंसा मामले (East Bengaluru violence case) में सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) ने बेंगलुरु के पूर्व मेयर संपत राज और पूर्व पार्षद अब्दुल रकीब जाकिर की जमानत बरकरार रखी है.
पूर्वी बेंगलुरु हिंसा मामले(East Bengaluru violence case) में सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) से बेंगलुरु (Bengaluru) के पूर्व मेयर संपत राज और पूर्व पार्षद अब्दुल रकीब जाकिर को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त, 2020 के एक मामले में दोनों को जमानत देने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद दोनों की जमानत बरकरार रहेगी. पुलिकेशीनगर निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस विधायक आर अखंड श्रीनिवासमूर्ति द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. बेंगलुरु हिंसा के कारण चार लोग मारे गए थे.More Related News