
'पुलिस अफसरों-सत्ताधारी दलों का गठजोड़ परेशान करने वाला' : निलंबित पुलिस अफसर की याचिका पर SC की टिप्पणी
NDTV India
प्रधान न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना ने कहा कि देश में ये परेशानी करने वाला ट्रेंड है. पुलिस अफसर सत्ता में मौजूद राजनीतिक पार्टी का फेवर लेते हैं और उनके विरोधियों के खिलाफ कार्यवाही करते हैं. बाद में विरोधी सत्ता में आते हैं तो पुलिस अफसरों पर कार्यवाही करते हैं . इस हालात के लिए पुलिस विभाग को ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए, उनको कानून के शासन पर टिके रहना चाहिए. इसे रोकने की जरूरत है.
पुलिस अफसरों के सत्ताधारी दलों के साथ गठजोड़ पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चिंता जताई है. प्रधान न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना ने कहा कि देश में ये परेशानी करने वाला ट्रेंड है. पुलिस अफसर सत्ता में मौजूद राजनीतिक पार्टी का फेवर लेते हैं और उनके विरोधियों के खिलाफ कार्यवाही करते हैं. बाद में विरोधी सत्ता में आते हैं तो पुलिस अफसरों पर कार्यवाही करते हैं . इस हालात के लिए पुलिस विभाग को ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए, उनको कानून के शासन पर टिके रहना चाहिए. इसे रोकने की जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (Suspended Chhattisgarh IPS Officer) गुरजिंदर पाल सिंह (GP Singh) की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. फिलहाल गुरजिंदर पाल को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पुलिस उन्हें चार हफ्ते तक राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार नहीं करेगी. इस संबंध में राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है और अफसर को जांच में सहयोग करने को कहा गया है.More Related News