
पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर से महंगा, फिटनेस सर्टिफिकेट लिए भी लगेंगे ज्यादा पैसे, नियम जारी
Zee News
Vehicle Scrapping Policy: सरकार ने स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर सख्ती शुरू कर दी है. जिन लोगों के पास पुरानी गाड़ियां हैं, अगर वो स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत अपनी गाड़ी को रजिस्ट्रर्ड नहीं कराते हैं तो उनके लिए RC रीन्यूअल, फिटनेस सर्टिफिकेशन जैसी चीजें महंगी हो जाएंगी.
नई दिल्ली: Vehicle Scrapping Policy: अगर आप दिल्ली-NCR में रहते हैं और आपके पास पुरानी गाड़ी है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) की एक्सपायरी तुरंत चेक कर लीजिए. क्योंकि 1 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रीन्यूअल महंगा हो जाएगा. पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में व्हीकल स्क्रैप्रिंग पॉलिसी लाने का ऐलान किया था. जिसमें 20 साल पुराने निजी वाहनों और 15 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट कराना अनिवार्य किया गया था. अब सड़क परिवहन मंत्रालय (Road Transport Ministry) ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है. सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल (संशोधन) नियम, 2021 जारी किया है. ये नियम 1 अक्टूबर, 2021 से लागू हो जाएंगे. इसमें गाड़ियों के स्क्रैपेज सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट और उनके रजिस्ट्रेशन रीन्यूअल नियमों के साथ साथ फीस के बारे में जानकारियां दी गई हैं. इसमें बताया गया है कि अगर वाहन का रजिस्ट्रेशन स्क्रैप करने के लिए सर्टिफिकेट लिया गया है, तब ऐसी स्थिति में नई गाड़ी खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए फीस नहीं ली जाएगी.More Related News