
पुणे: ज़िला अदालत द्वारा जारी कथित नोटिस में महिला वकीलों से कोर्ट में बाल ठीक न करने को कहा गया
The Wire
वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने एक ट्वीट में पुणे की ज़िला अदालत के रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस साझा किया था, जिसमें महिला अधिवक्ताओं से कहा गया था कि वे खुली अदालत में बाल ठीक न करें क्योंकि इससे कोर्ट के कामकाज में व्यवधान पड़ता है.
नई दिल्ली: पुणे जिला न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा कथित तौर पर जारी एक नोटिस को लेकर विवाद हो गया है. Wow now look ! Who is distracted by women advocates and why ! pic.twitter.com/XTT4iIcCbx
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, नोटिस में महिला अधिवक्ताओं को ‘खुली अदालत में अपने बालों को ठीक करने’ से परहेज करने के कथित निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि इससे ‘कामकाज में व्यवधान पड़ता है.’ — Indira Jaising (@IJaising) October 23, 2022
हालांकि, पुणे बार एसोसिएशन का कहना है कि उनके कार्यालय को ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है.
इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने ट्विटर पर इस कथित नोटिस की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा था कि महिला वकीलों से किसका ध्यान भटक रहा है और क्यों.