पुणे पोर्श कांड: जमानत के बावजूद जेल से नहीं छूटेगा आरोपी का पिता, दादा की हो सकती है रिहाई
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आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को पुणे जेल से हिरासत में लिया, जहां वह बंद था. कोर्ट ने उसे दो दिन की नई पुलिस हिरासत में भेज दिया. बावधन इलाके में अग्रवाल की फर्म द्वारा निर्मित परियोजना नैन्सी ब्रह्मा रेजीडेंसी के चीप विशाल अडसुल ने इस साल की शुरुआत में अग्रवाल और चार अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.
महाराष्ट्र (Maharashtra) के पुणे में हुए पोर्श कार हादसे में नया अपडेट आया है. मंगलवार जिले की एक कोर्ट ने मामले में आरोपी किशोर के पिता और दादा को जमानत दे दी है. यह मामला मई में हुई घातक दुर्घटना के बाद उनके परिवार के ड्राइवर के कथित अपहरण और गलत तरीके से बंधक बनाने से संबंधित है.
जुडिशियल मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) ने 17 वर्षीय लड़के के पिता विशाल अग्रवाल और उसके दादा को जमानत दे दी, जिन्हें मई में गिरफ्तार किया गया था. मौजूदा वक्त में दोनो न्यायिक हिरासत में हैं. एजेंसी के मुताबिक, विशाल अग्रवाल को पिंपरी-चिंचवाड़ कस्बे की पुलिस ने एक अलग धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया था, जो सलाखों के पीछे ही रहेगा. वहीं, आपोरी के दादा के जेल से बाहर आने की संभावना है.
पुलिस के मुताबिक, आरोपी किशोर के पिता और दादा ने हादसे के कुछ घंटे बाद 19 मई की रात 11 बजे पुलिस थाने से निकलने के बाद अपने परिवार के ड्राइवर का कथित तौर पर अपहरण कर लिया. इसके बाद, उसे गलत तरीके से अपने बंगले में बंधक बना लिया और उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की गई कि हादसे के वक्त किशोर नहीं, बल्कि ड्राइवर कार चला रहा था.
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हादसे में हुई थी 2 लोगों की मौत
19 मई की रात पुणे के कल्याणी नगर इलाके में नशे की हालत में 17 वर्षीय एक किशोर द्वारा चलाई जा रही पोर्श कार ने मोटरसाइकिल सवार दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को टक्कर मार दी. बचाव पक्ष के वकील प्रशांत पाटिल ने मीडिया को बताया कि उनके मुवक्किलों को ड्राइवर के कथित अपहरण और गलत तरीके से बंधक बनाने के मामले में अदालत ने जमानत दे दी है.
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