
पानी सिर के ऊपर से गुज़र चुका है, केंद्र दिल्ली को 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आपूर्ति करे: अदालत
The Wire
दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि केंद्र सुनिश्चित करे कि दिल्ली को आवंटित मात्रा 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिले और चेतावनी दी कि इसमें असफल होने पर वह अवमानना की कार्यवाही कर सकती है. इस बीच केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि दिल्ली का दैनिक ऑक्सीजन कोटा बढ़ाकर 590 मीट्रिक टन कर दिया गया है. वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि रोज़ाना 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है.
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से डॉक्टर सहित 12 मरीजों की मौत से नाराज दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह दिल्ली को उसके हिस्से की 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की रोजाना आपूर्ति सुनिश्चित करे. ये खबर बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायी है। इनकी जान बच सकती थी -समय पर ऑक्सिजन देकर अदालत ने कहा, ‘अब बहुत हुआ. सिर के ऊपर से काफी पानी गुजर चुका है.’ दिल्ली को उसके कोटे की ऑक्सिजन दी जाए। अपने लोगों की इस तरह होती मौतें अब और नहीं देखी जाती। दिल्ली को 976 टन ऑक्सिजन चाहिए और कल केवल 312 टन ऑक्सिजन दी गयी। इतनी कम ऑक्सिजन में दिल्ली कैसे साँस ले? https://t.co/h7C5bcFtD6 जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि केंद्र सुनिश्चित करे कि दिल्ली को आवंटित मात्रा 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिले और चेतावनी दी कि इसमें असफल होने पर वह अवमानना की कार्यवाही कर सकती है. — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 1, 2021 पीठ ने ऑक्सीजन संकट और कोविड-19 से जुड़े अन्य मामलों पर अवकाश के दिन करीब चार घंटे की लंबी सुनवाई की. अदालत ने संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर वे दिल्ली को निर्धारित मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं करते हैं तो सोमवार को होने वाली अगली सुनवाई में उपस्थित रहें.More Related News