पानी की बोतलें बेचने पर बदल गए नियम, FSSAI का नया आदेश, BIS मार्क होगा जरूरी, तभी मिलेगा लाइसेंस
Zee News
Packaged Water New Rule: मार्केट में अब ऐसी पानी की बोतलें नहीं बेची जा सकेंगी जिन पर BIS मार्क नहीं लगा होगा. Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ने इसके लिए नए नियम लागू कर दिए हैं.
नई दिल्ली: Packaged Water New Rule: मार्केट में अब ऐसी पानी की बोतलें नहीं बेची जा सकेंगी जिन पर BIS मार्क नहीं लगा होगा. Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ने इसके लिए नए नियम लागू कर दिए हैं. जो भी मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियां पैकेज्ड पानी या मिनरल पानी (packaged drinking water and mineral water) बेचेंगी उन्हें FSSAI लाइसेंस से पहले BIS लाइसेंस लेना पड़ेगा. FSSAI का ये आदेश 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा. FSS एक्ट 2006 के सेक्शन 31 के मुताबिक देश में किसी भी फूड बिजनेस को शुरू करने से पहले फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBO) को लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन करवाना होता है. अब इसमें नया रेगुलेशन जोड़ा गया है कि कोई भी व्यक्ति पैकेज्ड पीने का पानी, मिनरल पानी की मैन्यूफैक्चरिंग, बिक्री या बिक्री के लिए प्रदर्शनी नहीं कर सकता, अगर उसमें BIS मार्क (Bureau of Indian Standards) नहीं है.More Related News