पाकिस्तान में बलात्कारियों को नपुंसक बनाने का बिल पास, विरोधी बोले- ये इस्लाम-विरोधी
BBC
पाकिस्त्तान में कई बार बलात्कार करने के दोषी पाए जाने पर अब नपुंसक बनाए जाने की सज़ा दी जा सकती है. मगर इसका विरोध कर रहे लोग इसे इस्लाम विरोधी बता रहे हैं.
पाकिस्त्तान में कई बार बलात्कार करने के दोषी पाए जाने पर अब नपुंसक बनाए जाने की सज़ा दी जा सकती है. पाकिस्तान की संसद ने बलात्कार से जुड़ा एक नया विधेयक पारित कर दिया है.
पाकिस्तान में पिछले कुछ वर्षों में रेप के बढ़ते मामलों को लेकर उपजे जनाक्रोश को देखते हुए नया सख़्त क़ानून बनाने का फ़ैसला किया गया था.
पाकिस्तान में पिछले साल बलात्कार के दोषियों को नपुंसक बनाने के बारे में एक अध्यादेश भी लाया गया था. लगभग एक साल बाद इन्हीं प्रावधानों को एक बिल में पेश किया गया जिसे बुधवार को संसद के संयुक्त सत्र में पारित कर दिया गया.
बिल में कहा गया है - "केमिकल कैस्ट्रेशन (रासायनिक नपुंसकीकरण) एक प्रक्रिया है जिसे प्रधानमंत्री के बनाए नियमों के तहत मंज़ूर किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति को आजीवन सेक्स करने के नाक़ाबिल बनाया जाता है, इसके लिए अदालत दवाओं के इस्तेमाल का आदेश देगी जिसे एक मेडिकल बोर्ड मंज़ूर करेगा."
मगर बलात्कारियों को नपुंसक बनाने के प्रावधान का कट्टर इस्लामी गुट विरोध कर रहे हैं.