![पहले दिन नए क्रिमिनल लॉ के तहत इन राज्यों में दर्ज हुए मामले, कई राज्यों में पुलिस को दी गई ट्रेनिंग](https://akm-img-a-in.tosshub.com/aajtak/images/story/202407/6682d861ba8d3-law-01250255-16x9.jpg)
पहले दिन नए क्रिमिनल लॉ के तहत इन राज्यों में दर्ज हुए मामले, कई राज्यों में पुलिस को दी गई ट्रेनिंग
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अब देश में ब्रिटिश काल की भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह अब भारतीय न्याय संहिता (BNS), दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) ने ले ली है.
पूरे देश में सोमवार से नए क्रिमिनल लॉ लागू हो गए हैं. जिसके चलते ब्रिटिश काल की भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह अब भारतीय न्याय संहिता (BNS), दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) ने ले ली है. पहली जुलाई से लागू किए गए इस नए कानून के तहत देश के कई राज्यों में पुलिस ने मामले दर्ज किए हैं.
मध्य प्रदेश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सोमवार को लागू हुए नए आपराधिक न्याय कानूनों के तहत पहला मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मोटरसाइकिल चोरी के लिए दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि नए कानून सजा के मुकाबले न्याय को प्राथमिकता देंगे.
ओडिशा ओडिशा पुलिस ने सोमवार को एक निजी फर्म के कर्मचारी को कथित तौर पर धमकाने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ नई आपराधिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत अपनी पहली एफआईआर दर्ज की. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत पीड़ित के बेटे रुद्र प्रसाद दास की शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 126 (2), 115 (2), 109, 118 (1) और 3 (5) के तहत भुवनेश्वर के लक्ष्मीसागर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई.
पीटीआई के मुताबिक उस FIR में कहा गया है कि तीन लोगों ने 29 जून की रात करीब 8.15 बजे चिंतामणिश्वर मंदिर के पास रुद्र के पिता गौरंगा चरण दास पर ब्लेड से हमला किया. लक्ष्मीसागर थाने के प्रभारी निरीक्षक पी श्याम सुंदर राव ने मामला (सं. 370/24) दर्ज किया और एसआई जी साहा को जांच का जिम्मा सौंपा है. आरोपी पिछले कुछ दिनों से गौरंगा को धमका रहे थे और 29 जून को उन पर ब्लेड से हमला कर दिया.
महाराष्ट्र महाराष्ट्र में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत पहली एफआईआर सोमवार को सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी पुलिस द्वारा दर्ज की गई. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बात की जानकारी सोमवार को ही विधानसभा में दी. हालांकि उन्होंने उस मामले का विवरण नहीं दिया, जिसकी एफआईआर दर्ज की गई है.
उत्तर प्रदेश राज्य के अमरोहा जिले का रेहरा थाना यूपी के उन पहले थानों में शामिल हो गया, जिन्होंने भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया है. अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि करंट लगने से हुई मौत के मामले में यह केस दर्ज किया गया है. ढकिया गांव निवासी संजय सिंह की शिकायत पर राजवीर उर्फ राजू और भूप सिंह उर्फ भोलू के खिलाफ बीएनएस 106 (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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'मैं हाथरस के पोस्टमार्टम हाउस में ड्यूटी पर था, जब एंबुलेंस की आवाज आई. पहले एक...फिर दो...तीन...लाशें बढ़ती ही चली जा रही थीं. कीचड़ में सने-कुचले चेहरे. टूटी पसलियों वाले शरीर. उनमें तीन साल का एक बच्चा भी था. पोस्टमार्टम करते हुए हाथ भले न कांपे, ऐसी तबाही देख कलेजा तो कांप ही जाता है.' हाथरस भगदड़ में मृतकों का पीएम करने वाले श्याम वीर इसके अलावा कुछ भी और कहने से इनकार कर देते हैं. आवाज में मॉर्चुरी में पड़ी बर्फ की सिल्ली जैसा ठंडापन.
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हाथरस में जिस सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ बाबा भोले के सत्संग में भगदड़ से 121 लोगों की मौत हो गई. इतने बड़े हादसे में जो FIR दर्ज हुई उसमें बाबा भोले का नाम नहीं है, जिसपर सवाल उठ रहे हैं. मामले में अबतक एक भी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है. ऐसे में सवाल यही कि क्या हाथरस कांड में जांच के नाम पर खानापूर्ति क्यों हो रही है? देखें 'दंगल' चित्रा त्रिपाठी के साथ.
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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को इंजीनियर राशिद को 5 जुलाई को लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए हिरासत पैरोल की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने कस्टडी पैरोल की अनुमति दो घंटे पैरोल या शपथ की कार्यवाही के पूरे होने तक दी है. अदालत ने रशीद को पैरोल की अवधि के दौरान फोन न इस्तेमाल करने और अधिकारियों के अलावा किसी से बातचीत न करने का निर्देश दिया है.
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हाथरस में जिस सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ से 121 लोगों की मौत हुई, उस बाबा का अब तक पता नहीं चला है. ना ही FIR में अब तक आरोपी बाबा का नाम डाला गया है. सिर्फ सेवादार का नाम है. आज बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हाथरस पहुंचे और घायलों से मुलाकात की. इसके बाद मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का दौरा भी किया.
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आजतक ने एक्सक्लूसिव तौर पर केजरीवाल द्वारा दायर जमानत याचिका एक्सेस की. इसमें केजरीवाल ने सीबीआई के खिलाफ कई बड़े दावे किए हैं. याचिका में कहा गया है कि अप्रैल 2023 में जब केजरीवाल को बुलाया गया था, तब उन्होंने सीबीआई को पूरा सहयोग और सहायता प्रदान की थी. केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध और असंवैधानिक है.