पहलू ख़ान लिंचिंग: बेटों की अपील पर राजस्थान हाईकोर्ट ने बरी हो चुके छह आरोपियों को समन भेजा
The Wire
एक अप्रैल, 2017 को पहलू ख़ान, उनके दो बेटे और दो अन्य लोग जयपुर में लगे पशु मेले से लौट रहे थे, तब अलवर के बहरोर में कथित गोरक्षकों ने उन्हें रोका और बुरी तरह से पिटाई की. हमले में बुरी तरह से घायल पहलू ख़ान की मौत हो गई थी. अगस्त 2019 में अलवर की निचली अदालत ने मामले के छह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था.
जयपुर: साल 2017 के पहलू खान लिंचिंग मामले में बरी किए गए छह आरोपियों को सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने समन भेजा है. यह समन पीड़ितों के बेटों, इरशाद और आरिफ सहित अन्य द्वारा दाखिल अपील पर भेजा गया. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने आरोपी-प्रतिवादियों के खिलाफ 10,000 रुपये की राशि में इस अदालत के समक्ष अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट जारी किया, जो आठ सप्ताह की अवधि के भीतर वापस करने योग्य है. इसने निचली अदालत के बरी करने के आदेश के खिलाफ राजस्थान सरकार द्वारा दायर 2019 की अपील के साथ भी याचिका को जोड़ दिया. अगस्त 2019 में अलवर की निचली अदालत ने पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या के मामले में छह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था. अदालत ने अपने फैसले में इस बात पर आश्चर्य जताया था कि जिन वीडियो और तस्वीरों के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई थी, उन्हें अदालत में पेश नहीं किया गया.More Related News