पंचायत चुनाव में आरक्षण का मामला : यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
NDTV India
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कुछ दिनों पहले पुरानी आरक्षण सूची पर रोक लगाते हुए 2015 के आधार पर चुनाव कराने को लेकर फैसला सुनाया था. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि साल 2015 को आधार मानते हुए पंचायत चुनावों में सीटों पर आरक्षण लागू किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव मामले में दखल देने से मना कर दिया है. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है और याचिककर्ता को हाइकोर्ट जाने के लिए कहा है. इससे यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली है. दरअसल, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिछले शनिवार को एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनोती दी गई है.More Related News