न्यायाधिकरणों में नियुक्तियां न करके केंद्र इन्हें कमज़ोर कर रहा: सुप्रीम कोर्ट
The Wire
कई महत्वपूर्ण न्यायाधिकरणों और राष्ट्रीय कंपनी लॉ न्यायाधिकरण, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण जैसे अपीलीय न्यायाधिकरणों में लगभग 250 पद ख़ाली हैं.
मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल. नागेश्वर राव की तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि वह केंद्र सरकार के साथ किसी तरह का टकराव नहीं चाहती, लेकिन वह चाहती है कि बड़ी संख्या में रिक्तियों का सामना कर रहे न्यायाधिकरणों में केंद्र नियुक्तियां करे. An anguished SC bench led by the CJI berates the Centre over not appointing members to various Tribunals. Says it is clear that you don’t want to respect the judgments of this court. Now we have the option to stay the Tribunal Reforms Act or close down tribunals SG: I will convey कई महत्वपूर्ण न्यायाधिकरणों और राष्ट्रीय कंपनी लॉ न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी), दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) जैसे अपीलीय न्यायाधिकरणों में करीब 250 पद खाली हैं. — The Leaflet (@TheLeaflet_in) September 6, 2021 CJI: Dont convey.. that is a problem.. else we will pass orders. regarding CGST tribunal also.. you have to constitute the tribunal. if you want an order we will pass order else make the appointments by next Monday पीठ ने कहा, ‘नियुक्तियां नहीं करके आप न्यायाधिकरणों को कमजोर कर रहे हैं.’ — Bar & Bench (@barandbench) September 6, 2021 न्यायालय ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बात पर गौर किया और न्यायाधिकरणों में रिक्तियों और उनसे संबंधित नए कानून संबंधी सुनवाई को 13 सितंबर के लिए स्थगित कर दी.More Related News