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नौकरी छोड़ने वालों के लिए जरूरी खबर! PF खाते में Date of Exit अपडेट है जरूरी, तभी कर सकेंगे फंड ट्रांसफर
Zee News
EPFO Fund Transfer: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने मेंबर्स के लिए समय समय पर नियमों में बदलाव करता रहता है ताकि उनके लिए चीजें आसान हो सकें. अक्सर देखा गया है कि कई बार नौकरियां बदलते बदलते हम अपना PF अकाउंट ट्रांसफर करना भूल जाते हैं.
नई दिल्ली: EPFO Fund Transfer: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने मेंबर्स के लिए समय समय पर नियमों में बदलाव करता रहता है ताकि उनके लिए चीजें आसान हो सकें. अक्सर देखा गया है कि कई बार नौकरियां बदलते बदलते हम अपना PF अकाउंट ट्रांसफर करना भूल जाते हैं. इसमें भी कई बार ऐसा होता है कि हमारी पुरानी कंपनी EPFO सिस्टम में नौकरी छोड़ने की तारीख (Date of Exit) डालना भूल जाती है, जिससे बाद में कर्मचारी को PF बैलेंस ट्रांसफर करने में दिक्कत आती है. पहले केवल एम्प्लॉयर के पास ही कर्मचारी के कंपनी ज्वॉइन करने (Date of Joining) और छोड़ने की तारीख (Date of Exit) डालने या अपडेट करने का अधिकार था. किसी वजह से एम्प्लॉयर की ओर से कर्मचारी ये दोनों तारीखें अपडेट नहीं होने के चलते EPF (Employee Provident Fund) से फंड निकालना या ट्रांसफर करना मुश्किल होता था.More Related News