
नोएडा में पालूत जानवरों के किसी पर हमला करने की स्थिति में 10 हज़ार के जुर्माने का प्रावधान
The Wire
नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितु माहेश्वरी की ओर से कहा गया है कि पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में 10,000 रुपये का आर्थिक दंड 1 मार्च 2023 से लगाए जाने के साथ ही घायल व्यक्ति/जानवर का इलाज उसके मालिक द्वारा कराया जाएगा.
नई दिल्ली: नोएडा प्राधिकरण ने पालतू जानवरों के मालिकों के लिए नए नियम लागू करने की तैयारी कर ली है, जिसमें पालतू जानवर के किसी पर हमला करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना शामिल हो सकता है. • दिनांक 31.01.2023 तक पालतू कुत्तों / बिल्लियों का पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण न कराने की दशा में जुर्माना लगाया जायेगा। पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में ₹10000/-आर्थिक दण्ड (दिनांक 01.03.2023 से) अधिरोपित किये जाने के साथ घायल व्यक्ति/जानवर का उपचार पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा किया जायेगा। • आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0 / ग्राम निवासियों की सहमति से बीमार / उग्र / आक्रामक हो चुके स्ट्रीट डॉग्स हेतु डॉग्स शेल्टर का निर्माण जिनके रखरखाव का दायित्व सम्बन्धित आर0डब्लू0ए0 / ए0ओ0ए0 का होगा।
प्राधिकरण ने शनिवार को अपने नवीनतम दिशानिर्देशों में मालिकों के लिए अगले साल 31 जनवरी तक अपने पालतू जानवरों को पंजीकृत करना अनिवार्य कर दिया. ऐसा नहीं करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. — CEO, NOIDA Authority #IndiaFightsCorona (@CeoNoida) November 12, 2022 — CEO, NOIDA Authority #IndiaFightsCorona (@CeoNoida) November 12, 2022 — CEO, NOIDA Authority #IndiaFightsCorona (@CeoNoida) November 12, 2022
नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रितु माहेश्वरी ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा, ने कहा, ‘आज नोएडा प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड की बैठक में आवारा/पालतू कुत्तों/पालतू बिल्लियों को लेकर नीति निर्धारण के संबंध में निर्णय लिए गए. नोएडा क्षेत्र हेतु एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए प्राधिकरण द्वारा नीति का निर्धारण किया गया है.’
उन्होंने कहा, ‘31 जनवरी 2023 तक पालतू कुत्तों/बिल्लियों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है. पंजीकरण न कराने की दशा में जुर्माना लगाया जाएगा.’