नोएडा में अवैध तरीके से बने 40 मंजिला 2 टावर गिराने का आदेश, सुपरटेक 12% ब्याज के साथ निवेशकों को लौटाएगा पैसा
ABP News
2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि एपेक्स और सियान नाम के टावरों का निर्माण नियमों का उल्लंघन कर किया गया है. इसी फैसले के खिलाफ सुपरटेक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.
नई दिल्ली: नोएडा में बनी 40 मंजिल की 2 इमारतों को सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का आदेश दिया है. दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पहली बार इस तरह के बड़े निर्माण को गिराने का आदेश जारी हुआ है. कोर्ट ने आदेश देते समय यह कहा है कि बिल्डरों और अधिकारियों के 'अपवित्र गठजोड़' ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है. दोनों अवैध निर्माण सुपरटेक बिल्डर के हैं. कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि निर्माण गिराने का पूरा खर्च बिल्डर खुद उठाएगा. फ्लैट खरीदारों को उनके पैसे ब्याज समेत वापस लौटाए जाएंगे. क्या है मामला?सुपरटेक बिल्डर ने नोएडा के सेक्टर-93 में एमरल्ड कोर्ट नाम के बिल्डिंग परिसर में 40 और 39 मंजिल के 2 नए टावर खड़े कर दिए. 950 फ्लैट वाले दोनों टावर बनाते समय वहां पहले से रह रहे लोगों की सहमति नहीं ली गई. नक्शे के हिसाब से यह निर्माण सोसाइटी के खुले क्षेत्र में उस जगह किया गया, जहां से पार्क में जाने का रास्ता था. इस विशाल निर्माण से इमारतों के बीच की दूरी बहुत कम हो गई. पहले से रह रहे लोगों को रोशनी और हवा पाने में भी समस्या होने लगी.More Related News