नोएडा दिल्ली रोड ब्लॉक मामला: SC ने फिर दोहराया, लोगों को लगातार असुविधा नहीं पैदा की जा सकती
NDTV India
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिर दोहराया, सार्वजनिक सड़कों को रोक कर रखा नहीं जा सकता है. उन्होंने कहा कि सड़क बंद कर लोगों के लिए लगातार असुविधा पैदा नहीं की जा सकती है. नोएडा दिल्ली रोड ब्लॉक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एस के कौल ने कहा कि राजनीतिक या प्रशासनिक विवाद से हमारा कोई लेना- देना नहीं है. हम अपने फैसलों में कई बार कह चुके हैं कि पब्लिक रोड ब्लॉक नहीं होने चाहिए. उन्होंने कहा कि यातायात का सुचारु आवागमन होना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिर दोहराया, सार्वजनिक सड़कों को रोक कर रखा नहीं जा सकता है. उन्होंने कहा कि सड़क बंद कर लोगों के लिए लगातार असुविधा पैदा नहीं की जा सकती है. नोएडा दिल्ली रोड ब्लॉक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एस के कौल ने कहा कि राजनीतिक या प्रशासनिक विवाद से हमारा कोई लेना- देना नहीं है. हम अपने फैसलों में कई बार कह चुके हैं कि पब्लिक रोड ब्लॉक नहीं होने चाहिए. उन्होंने कहा कि यातायात का सुचारु आवागमन होना चाहिए. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है. बताते चलें कि नोएडा से दिल्ली के बीच अवरोधकों को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.More Related News