
नीट-पीजी की विशेष काउंसिलिंग की मांग वाली याचिकाएं खारिज, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
Zee News
नीट-पीजी-2021 में 1,456 सीट को भरने के लिए विशेष काउंसलिंग का अनुरोध किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे जन स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा.
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने नीट-पीजी-2021 में 1,456 सीट को भरने के लिए विशेष काउंसलिंग कराने का अनुरोध करने वाली कई याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दी. अखिल भारतीय कोटा के लिए ‘स्ट्रे राउंड’ काउंसलिंग के बाद ये सीटें खाली रह गई हैं.
क्या कहा अदालत ने न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे जन स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा.
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