
नियमों में बदलाव! 1 अप्रैल से 20 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों को जनरेट करना होगा E-invoice
ABP News
जीएसटी (GST) कानून के मुताबिक 1 अक्टूबर 2020 को सरकार ने यह फैसला लिया था कि जिन कंपनियों का सालाना टर्नओवर 500 करोड़ रुपये से ज्यादा है उन्हें अपने B2B लेनदेन पर ई-चालान जनरेट करना जरूरी था.
अगर आपका कारोबार है और उसका सालाना टर्नओवर (Annual Turnover) 20 करोड़ से ज्यादा का है तो यह खबर आपके काम की है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा है कि अब सलाना 20 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर करने वाले व्यापारियों को जो B2B (Business to Business) बिजनेस करते हैं तो उन्हें 1 अप्रैल से इलेक्ट्रॉनिक चालान जनरेट करना होगा.
सरकार लगातार कर रही नियमों में बदलावसरकार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के नियमों में लगातार बदलाव कर रही है जिससे टैक्स चोरी को रोककर उसके कलेक्शन को बढ़ावा मिलेगा.जीएसटी (GST) कानून के मुताबिक 1 अक्टूबर 2020 को सरकार ने यह फैसला लिया था कि जिन कंपनियों का सालाना टर्नओवर 500 करोड़ रुपये से ज्यादा है उन्हें अपने बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) लेनदेन पर ई-चालान जनरेट करना जरूरी था.