निजी नौकरी में स्थानीय लोगों को 75 फ़ीसदी आरक्षण पर रोक; हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
The Wire
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के निवासियों को 75 फ़ीसदी आरक्षण देने संबंधी हरियाणा सरकार के क़ानून पर बृहस्पतिवार को अंतरिम रोक लगा दी थी. हरियाणा में यह क़ानून 15 जनवरी से प्रभावी हुआ है.
नई दिल्ली: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के निवासियों को 75 फीसदी आरक्षण देने संबंधी हरियाणा सरकार के कानून पर बृहस्पतिवार को अंतरिम रोक लगा दी.
हरियाणा सरकार ने उसके कानून पर अंतरिम रोक लगाने के पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया है.
प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की एक पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बात पर गौर किया और हाईकोर्ट के आदेश को अपने रिकॉर्ड में रखने की हरियाणा की अपील पर सोमवार (7 फरवरी) को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को वह तैयार हो गई.
विधि अधिकारी तुषार मेहता ने कहा, ‘मैं उस मामले का उल्लेख कर रहा हूं, जो कल (बृहस्पतिवार) माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जहां इस कानून को चुनौती दी गई थी और इस पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था.’