
निज़ामुद्दीन मरकज़ में रमज़ान के दौरान 50 लोग एक दिन में पांच वक़्त नमाज़ पढ़ सकेंगे: अदालत
The Wire
देश में कोविड-19 महामारी के शुरुआती दिनों में वहां पिछले साल तबलीगी जमात का एक धार्मिक कार्यक्रम हुआ था और इसे पिछले साल 31 मार्च से बंद रखा गया है. दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड ने नियमों में ढील दिए जाने की मांग करते हुए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था.
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को निजामुद्दीन मरकज मस्जिद में रमजान के दौरान 50 लोगों को दिन में पांच वक्त की नमाज अदा करने की इजाजत दे दी. जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने निजामुद्दीन पुलिस थाने के थानाध्यक्ष को निर्देश दिया के वो दिन में पांच बार 50 लोगों को मस्जिद बंगले वाली की पहली मंजिल पर नमाज के लिए प्रवेश की इजाजत दें. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अदालत ने कहा, ‘इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रमजान के पवित्र महीने के दौरान लोगों को दिन में पांच बार नमाज अदा करनी होती है. साथ ही इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के मद्देनजर संक्रमण का प्रसार न हो और इसका असर जनता पर न पड़े. क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग नमाज अदा करने के लिए मस्जिद आएंगे. इसलिए एसएचओ को निर्देश दिया जाता है कि वे मस्जिद की पहली मंजिल पर 50 लोगों को दिन में पांच बार नमाज अदा करने की अनुमति दें.’ दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने मांग की थी कि संख्या बढ़ाई जाए और मस्जिद की अन्य मंजिलों के इस्तेमाल की भी इजाजत दी जाए, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया.More Related News