निज़ामुद्दीन मरकज़ को खोलने की अनुमति के लिए एसएचओ के पास जाए वक़्फ़ बोर्ड: हाईकोर्ट
The Wire
मार्च 2020 में दिल्ली स्थित निज़ामुद्दीन मरकज़ में तबलीगी जमात के कार्यक्रम के आयोजन के बाद से उसे बंद कर दिया गया है. दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड शब-ए-बारात और रमज़ान के दौरान इबादत के लिए मरकज़ के तीन अन्य तल खोलने की अनुमति मांगी है.
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड को शब-ए-बारात और रमजान के दौरान इबादत के लिए निजामुद्दीन मरकज के तीन अन्य तल खोलने की अनुमति के सिलसिले में संबंधित थाने के प्रभारी (एसएचओ) के पास अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया है.
मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के बीच तबलीगी जमात के कार्यक्रम के आयोजन के बाद से मरकज बंद है.
जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के वकील संजय घोष के बयान पर गौर किया, जिसमें अदालत से अनुरोध किया गया था कि वह इमारत को पूरी तरह खोलने के लिए केंद्र को निर्देश दे.
अदालत ने कहा कि बोर्ड इस संबंध में तत्काल हजरत निजामुद्दीन थाने के प्रभारी के समक्ष आवेदन करे.