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"निजता के अधिकार सहित कोई मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है": नए डिजिटल नियमों के खिलाफ व्हाट्सएप के मुकदमे पर सरकार
NDTV India
व्हाट्सएप (WhatsApp) ने नए सोशल मीडिया मध्यवर्ती नियमों पर सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का रुख किया है, जिसके तहत संदेश सेवाओं के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि किसी संदेश की शुरुआत किसने की. व्हाट्सएप के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि कंपनी ने हाल ही में लागू किए गए आईटी नियमों के खिलाफ 25 मई को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इस मुद्दे पर केंद्र सरकार (Centre Govt) ने कहा कि सरकार लोगों को निजता का अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन यह उचित प्रतिबंध और कोई मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है के अधीन है.
व्हाट्सएप (WhatsApp) ने नए सोशल मीडिया मध्यवर्ती नियमों पर सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का रुख किया है, जिसके तहत संदेश सेवाओं के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि किसी संदेश की शुरुआत किसने की. व्हाट्सएप के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि कंपनी ने हाल ही में लागू किए गए आईटी नियमों के खिलाफ 25 मई को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इस मुद्दे पर केंद्र सरकार (Centre Govt) ने कहा कि सरकार लोगों को निजता का अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन यह 'उचित प्रतिबंध' और 'कोई मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है' के अधीन है.More Related News