
नारद स्टिंग केस: सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को राहत, कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक
NDTV India
ममता बनर्जी और मलय घटक ने कलकत्ता हाई कोर्ट में नारद स्टिंग मामले में हलफनामा दाखिल करने की इजाजत नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. पीठ ने ममता और मलय घटक द्वारा दायर अलग-अलग अपीलों पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा कि राज्य सरकार और घटक की याचिका पर विचार करने के बाद ही मामले की सुनवाई की जाय.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) और कानून मंत्री मलय घटक को राहत दी है और उनके हलफनामे को नहीं लेने के कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) के फैसले पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने ममता बनर्जी को नए सिरे से कलकत्ता हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा है कि वो इन अर्जियों पर फिर से विचार करे, - इसके बाद ही मामले में आगे सुनवाई करे.More Related News