नारदा स्टिंग: TMC नेताओं को हाउस अरेस्ट करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, आज सुनवाई टालने की मांग
ABP News
कलकत्ता हाईकोर्ट ने हकीम, पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी, तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व महापौर सोवन चटर्जी को नजरबंदी में रखने का आदेश दिया था. सीबीआई अदालत द्वारा चारों नेताओं को दी गयी जमानत पर रोक लगायी गयी थी.
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के नारदा स्टिंग टेप मामले में चार टीएमसी नेताओं के हाउस अरेस्ट करने के खिलाफ सीबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए आज की सुनवाई को टालने की मांग की है. दरअसल, नारदा घोटाले में गिरफ्तार टीएमसी के चार नेताओं की जमानत याचिका पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट के 5 सदस्यीय टीम को मामले की सुनवाई करना है. इससे पहले 2 न्यायाधीशों के बीच में सहमति न होने की वजह से नारदा घोटाले में आरोपी चार नेताओं को शर्त पर अंतरिम जमानत तो दी गयी थी. शर्त ये थी कि इनको अगले आदेश तक अपने-अपने घरों मे ही नजरबंद रहना होगा.More Related News