![नारदा स्टिंग: सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी का हलफ़नामा अस्वीकार करने का हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया](http://thewirehindi.com/wp-content/uploads/2017/08/Calcutta-High-Court.jpg)
नारदा स्टिंग: सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी का हलफ़नामा अस्वीकार करने का हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया
The Wire
शीर्ष अदालत की अवकाशकालीन पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पीठ से नारदा मामले में सीबीआई की मुख्य याचिका पर फ़ैसला करने से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और क़ानून मंत्री मलय घटक के आवेदनों पर नए सिरे से विचार करने का आग्रह किया है.
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने नारदा मामले को स्थानांतरित करने की सीबीआई की अर्जी पर दाखिल किए गए पश्चिम बंगाल राज्य, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक के जवाबी हलफनामे स्वीकार नहीं करने का कलकत्ता उच्च न्यायालय आदेश शुक्रवार को रद्द कर दिया. जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ से सीबीआई की मुख्य याचिका पर फैसला करने से पहले पश्चिम बंगाल राज्य, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक के आवेदनों पर 28 जून को या उससे पहले नए सिरे से विचार करने का आग्रह किया. शीर्ष अदालत तीन अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें नारदा स्टिंग से जुड़े मामले में सीबीआई द्वारा 17 मई को तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं की गिरफ्तारी के दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक की भूमिका पर उन्हें हलफनामे दाखिल करने की अनुमति देने से कलकत्ता उच्च न्यायालय के इनकार के खिलाफ राज्य सरकार की अपील भी शामिल है. उच्च न्यायालय में 29 जून को मामले की सुनवाई होने के तथ्यों का संज्ञान लेते हुए पीठ ने बनर्जी और अन्य को सीबीआई और बाकी जरूरी पक्षों को अग्रिम प्रतियां भेजने के बाद अपना जवाब रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया.More Related News