नारदा स्टिंग मामले में बंगाल के दो मंत्रियों, टीएमसी विधायक और पूर्व महापौर को अंतरिम ज़मानत
The Wire
नारदा स्टिंग मामले में पश्चिम बंगाल के दो मंत्रियों- सुब्रत मुखर्जी और फ़रहाद हाकिम, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और कलकत्ता के पूर्व महापौर सोवन चटर्जी को बीते 17 मई को गिरफ़्तार किया गया था. कलकत्ता हाईकोर्ट के एक जज जस्टिस अरिंदम सिन्हा ने इस मामले की कार्यप्रणाली पर नाराज़गी जताते हुए कहा है कि हमारा आचरण हाईकोर्ट की गरिमा के अनुरूप नहीं है और हम मज़ाक बनकर रह गए हैं.
नई दिल्ली: कलकत्ता हाईकोर्ट ने नारदा स्टिंग टेप मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए पश्चिम बंगाल के दो मंत्रियों- सुब्रत मुखर्जी और फरहाद हाकिम, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और शहर के पूर्व महापौर सोवन चटर्जी को शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी. Calcutta HC order releasing four TMC leaders Madan Mitra, Firhad Hakim, Subrata Mukherjee and Sovan Chatterjee on interim bail. 👇#NaradaCase #CalcuttaHighCourt #WestBengal pic.twitter.com/BMGObFiIVg Bold letter by a Calcutta HC judge to all judges about the gross violation of rules by the CJ in dealing with case of TMC MLAs arrested by the CBI. Kudos pic.twitter.com/naB3yEsZho हाईकोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने इन सभी को अंतरिम जमानत देते हुए कई शर्तें लगाई हैं. पीठ ने चारों आरोपी नेताओं को दो-दो लाख रुपये का निजी मुचलका जमा कराने का निर्देश दिया है. ये सभी नजरबंद हैं. — The Leaflet (@TheLeaflet_in) May 28, 2021 — Prashant Bhushan (@pbhushan1) May 28, 2021 पांच न्यायाधीशों की पीठ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश जिंदल और जस्टिस आईपी मुखर्जी, जस्टिस हरीश टंडन, जस्टिस सोमेन सेन और जस्टिस अरिजीत बनर्जी शामिल थे. पीठ ने उनसे मामले के संबंध में मीडिया में या सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी न करने का निर्देश दिया है. अदालत ने आरोपियों को निर्देश दिया है कि जांच अधिकारियों द्वारा बुलाए जाने पर वे डिजिटल माध्यम से उनसे मुलाकात करें.More Related News