![नारदा स्टिंग ऑपरेशन में गिरफ़्तार चार तृणमूल नेताओं को नज़रबंद रखने का अदालत ने दिया आदेश](http://thewirehindi.com/wp-content/uploads/2021/05/Culcutta-High-Court-Narada-Sting-PTI-A.jpg)
नारदा स्टिंग ऑपरेशन में गिरफ़्तार चार तृणमूल नेताओं को नज़रबंद रखने का अदालत ने दिया आदेश
The Wire
नारदा स्टिंग ऑपरेशन टेप मामले में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार में दो मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फ़रहाद हाकिम और तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व महापौर सोवन चटर्जी को बीते 17 मई को गिरफ़्तार किया था. उन्हें उसी दिन सीबीआई की एक विशेष अदालत से ज़मानत मिल गई थी, लेकिन सीबीआई इसके ख़िलाफ़ हाईकोर्ट चली गई, जिसने ज़मानत उसी दिन रात में ज़मानत पर रोक लगा दी.
कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस हफ्ते के शुरुआत में नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में गिरफ्तार चार नेताओं को शुक्रवार को घर में ही नजरबंद करने का आदेश दिया. इन नेताओं में पश्चिम बंगाल सरकार के दो मंत्री भी शामिल हैं. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पीठ में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फरहाद हाकिम, तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व महापौर सोवन चटर्जी को दी गई, जमानत पर रोक लगाने को लेकर मतभेद था. इस पीठ में जस्टिस अरिजित बनर्जी भी हैं. स्टे ऑर्डर को लेकर हाईकोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ बंटी हुई नजर आई थी. अरिजीत बनर्जी नेताओं को जमानत देने के लिए तैयार थे, जबकि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नजरबंद रखने के पक्ष में थे.More Related News