
नागरिकता प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों से मांगे गए आवेदन
ABP News
नागरिकता पाने के लिए सरकार की ओर से शर्त रखी गई है कि इसमें उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत पहुंच गए हैं.
नई दिल्लीः केंद्र ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों जैसे गैर मुस्लिमों से शुक्रवार को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंगाए हैं. सरकार ने गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा समेत पंजाब के चुने हुए 13 जिलों में रह रहे लोगों से यह आवेदन मांगे हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए इस आशय की एक अधिसूचना जारी की. हालांकि, सरकार ने 2019 में लागू संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत नियमों को अभी तक तैयार नहीं किया है. बता दें कि साल 2019 में जब सीएए लागू हुआ तो देश के कई हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ और इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के बीच 2020 की शुरुआत में दिल्ली में दंगे हुए थे.More Related News