
नरोदा गाम दंगा मामला: 67 आरोपियों की आरोपमुक्ति के निर्णय को चुनौती देगी जांच टीम
The Wire
28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद के नरोदा गाम में सांप्रदायिक दंगे के दौरान 11 लोगों की हत्या हुई थी. इस मामले के 86 आरोपियों में से बीते दिनों गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी समेत 67 लोगों को बरी कर दिया गया.
अहमदाबाद: उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) 2002 के नरोदा गाम दंगा मामले में एक विशेष अदालत द्वारा हाल ही में सभी 67 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती देगा. सूत्रों ने यह जानकारी दी.
विशेष जांच दल के मामलों के विशेष न्यायाधीश एसके बक्शी की अहमदाबाद स्थित अदालत ने 20 अप्रैल को गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी सहित सभी 67 अभियुक्तों को बरी कर दिया था.
गुजरात दंगो के दौरान 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद के नरोदा गाम में हुए सांप्रदायिक दंगों में 11 लोगों की हत्या कर दी गई थी.
एनडीटीवी के मुताबिक, एसआईटी सूत्र ने कहा, ‘एसआईटी निश्चित रूप से नरोदा गाम मामले में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय में अपील दायर करेगी. एसआईटी को अदालत के फैसले की प्रति का इंतजार है, फैसले का अध्ययन करने के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा.’