नया नियम: गाड़ी के इस कागज को हमेशा रखें साथ, वरना कटेगा 10 हजार का चालान
Zee News
अब सड़क पर गाड़ी दौड़ाने के लिए खास डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी. इस डॉक्यूमेंट के नहीं होने पर आपका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और साथ ही आपको सजा भी सकती है.
नई दिल्ली: सर्दियों के मौसम में प्रदूषण (Pollution) के स्तर को मैनेज करने के लिए सरकार अब सख्त हो गई है. दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट गाड़ी चलाते वक्त हमेशा साथ रखें. अगर कोई इस नियम को तोड़ता है तो उनके लिए सरकार की तरफ से सजा का प्रावधान भी है. ड्राइवरों को भी तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन या अन्य दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए PUC सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य होगा.
राज्य परिवहन विभाग के अनुसार, अगर किसी गाड़ी चालक के पास PUC सर्टिफिकेट नहीं रहा तो ऐसी स्थिति में वाहन मालिकों को छह महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है. सरकार की तरफ से जारी नोटिस में कहा, 'परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने और एयर क्वालिटी में सुधार के अपने प्रयासों में, दिल्ली में सभी मोटर वाहन मालिकों से अनुरोध करती है कि वे अपने वाहनों को केवल वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के साथ चलाएं.'