
नए आईटी नियमों को चुनौती देने वाले समाचार प्रकाशकों की हाईकोर्ट में जीत, केंद्र सरकार को लगा झटका
NDTV India
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को डिजिटल मीडिया के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के खंड 9 (1) और 9 (3) पर रोक लगा दी, जो आचार संहिता के पालन से संबंधित है.
आचार संहिता से संबंधित समाचार प्रकाशकों के लिए सरकार के नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के प्रावधानों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है. समाचार प्रकाशकों ने देश की कई अदालतों में नियमों को चुनौती दी थी. समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि उच्च न्यायालय ने शनिवार को आचार संहिता के पालन से संबंधित डिजिटल मीडिया के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के खंड 9 (1) और 9 (3) पर रोक लगा दी है. उच्च न्यायालय ने कहा कि "प्रथम दृष्टया" पाया गया है कि इन उप-खंडों ने अनुच्छेद 19 के तहत याचिकाकर्ताओं के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया है. खंड 9 के प्रावधान भी मूल कानून (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000) के दायरे से बाहर हैं.More Related News