नए आईटी नियमों के अनुपालन में स्थायी आधार पर अधिकारी नियुक्त किए गए: ट्विटर
The Wire
ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि नए आईटी नियमों के अनुपालन में चार अगस्त को मुख्य अनुपालन अधिकारी, स्थानीय शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति के पदों के लिए स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति की है. अदालत ने ट्विटर को न केवल मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति से जुड़ी सभी जानकारियां देने को कहा था, बल्कि स्थानीय शिकायत अधिकारी की जानकारी देने के भी निर्देश दिए थे.
नई दिल्ली: ट्विटर इंडिया ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के अनुपालन में स्थायी आधार पर एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ), स्थानीय शिकायत अधिकारी (आरओजी) और नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति की है. हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में ट्विटर इंडिया द्वारा दायर हलफनामा रिकॉर्ड में नहीं है. उसने ट्विटर से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि इसे रिकॉर्ड में लाया जाए. जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि हलफनामे की प्रतियां अन्य पक्षों को दी गई हैं, जिसमें केंद्र के वकील भी शामिल हैं, जो 10 अगस्त को अपनी बात रखेंगे. ट्विटर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया ने कहा कि कंपनी ने नए आईटी नियमों के अनुपालन में चार अगस्त को मुख्य अनुपालन अधिकारी, स्थानीय शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति के पदों के लिए स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति की है और अदालत के पहले के आदेश के अनुपालन में एक हलफनामा भी दायर किया है.More Related News