
'नई प्राइवेसी पॉलिसी पर स्वैच्छिक रोक', दिल्ली हाई कोर्ट से बोला व्हाटसऐप
NDTV India
हाई कोर्ट में व्हाट्सएप ने.कहा कि हमने स्वेच्छा से अपडेट को तब तक के लिए रोक रखा है. व्हाट्सएप ने कहा कि हमारे मामले में कोई रेगुलेटर बॉडी नही है,- इसलिए सरकार ही फैसला करेगी. कंपनी ने कहा कि हमने फैसला किया है कि हम इसे कुछ समय के लिए लागू नहीं करेंगे.
व्हाटसऐप (WhatsApp) ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) को शुक्रवार को बताया कि उसने नई प्राइवेसी पॉलिसी को फिलहाल स्वैच्छिक होल्ड पर रखा है. कंपनी ने कहा कि जब तक डेटा प्रोटेक्शन बिल लागू नहीं हो जाता, तब तक वो अपनी क्षमता को सीमित नहीं करेगा. इसका मतलब यह हुआ कि यूजर जिन सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं वो चलता रहेगा. हाई कोर्ट में व्हाट्सऐप ने.कहा कि हमने स्वेच्छा से अपडेट को तब तक के लिए रोक रखा है. व्हाट्सऐप ने कहा कि हमारे मामले में कोई रेगुलेटर बॉडी नही है,- इसलिए सरकार ही फैसला करेगी. कंपनी ने कहा कि हमने फैसला किया है कि हम इसे कुछ समय के लिए लागू नहीं करेंगे.More Related News