नई टैक्स रिजीम हो या पुरानी, अगर इतनी है कमाई तो बराबर लगेगा Tax, समझें हिसाब-किताब
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सरकार ने नई टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव करते हुए सात लाख रुपये तक की सालाना कमाई को टैक्स फ्री कर दिया है. लेकिन अगर आपकी इतनी है, तो आप किसी भी रिजीम को चुनें बराबर टैक्स लगेगा.
सरकार ने आम बजट में इनकम टैक्स की नई व्यवस्था (New Tax Regimes) के स्लैब में बड़े बदलाव का ऐलान किया था. नए वित्त वर्ष से देश में नई टैक्स रिजीम लागू हो चुकी है. वित्त वर्ष 2023-24 में नई टैक्स रिजीम चुनने वाले की सात लाख रुपये तक की कमाई टैक्स फ्री होगी. हालांकि, अभी भी लोग इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि उवके लिए नई टैक्स रिजीम सही रहेगी या पुरानी. लेकिन एक स्तर पर सालाना कमाई पहुंचने के बाद दोनों ही रिजीम चुनने वालों को बराबर टैक्स देना होगा. अब कमाई का स्तर वो क्या होगा और इसका गुणा गणित कैसे फिट बैठेगा समझ लेते हैं.
दोनों में क्या है महत्वपूर्ण अंतर?
नई टैक्स व्यवस्था में सालाना सात लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री है, लेकिन किसी भी तरह के डिडक्शन का लाभ इसमें नहीं मिलेगा. पुराने टैक्स रिजीम पर 80C के तहत 1,50,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलता है. नई टैक्स रिजीम उनके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है, जिनके पास किसी भी तरह का निवेश या होम लोन नहीं है. अगर किसी ने सेविंग स्कीम में निवेश किया है और होम लोन भी है, तो उसके लिए पुरानी टैक्स रिजीम ही फायदेमंद है.
पुरानी टैक्स रिजीम के तहत 4,25,000 रुपये के डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं. इस स्थिति में अगर आपकी सालाना आय 16,00,000 रुपये है, तो आप पुरानी टैक्स रिजीम चुनें या नई... टैक्स एक बराबर देना होगा.
16 लाख की कमाई पर बराबर टैक्स
दोनों रिजीम में 16 लाख रुपये की सालाना आमदनी पर कैसे एक बराबर टैक्स लगेगा. इसका गुणा-गणित समझते हैं. एनवलप कैलकुलेशन के अनुसार, अगर किसी टैक्सपेयर की सालाना इनकम 16 लाख रुपये है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट 2025 पेश किया. इस दौरान वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को लेकर बड़ी घोषणा की. दरअसल इनकम टैक्स एक्सेंप्शन लिमिट को बढ़ाकर 12 लाख रुपये किया गया है. अब नए टैक्स रिजीम में 12 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. यह मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत की खबर है. देखें...