धनबाद जज मौत: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सीबीआई और आईबी न्यायपालिका की मदद नहीं कर रहे
The Wire
धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कई मामले हैं, जिनमें गैंगस्टर और हाई-प्रोफाइल व्यक्ति को अदालत से उम्मीद के अनुरूप फैसला नहीं मिलता तो वे न्यायपालिका को छवि धूमिल करना शुरू कर देते हैं. न्यायाधीश को शिकायत करने तक की स्वतंत्रता नहीं है, ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाती है. जब वे पुलिस या सीबीआई या अन्य से शिकायत करते हैं, तो ये एजेंसियां प्रतिक्रिया नहीं देती हैं.
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों को धमकी और अपशब्दों वाले संदेश मिलने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए शुक्रवार को कहा कि खुफिया ब्यूरो (आईबी) और सीबीआई न्यायपालिका की ‘बिल्कुल मदद नहीं’ कर रही हैं और एक न्यायिक अधिकारी को ऐसी शिकायत करने की भी स्वतंत्रता नहीं है. पीठ धनबाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की वाहन से कुचलने से मौत की हालिया घटना के मद्देनजर अदालतों और न्यायाधीशों की सुरक्षा के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिए गए मामले की सुनवाई कर रही थी. पहले इस घटना को हिट एंड रन केस माना जा रहा था, लेकिन घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पता चला कि ऑटो रिक्शा चालक ने कथित तौर पर जान-बूझकर जज को टक्कर मारी थी. न्यायालय ने न्यायाधीशों को धमकाए जाने की घटनाओं को गंभीर बताते हुए राज्यों से न्यायिक अधिकारियों को दी जा रही सुरक्षा पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा. साथ ही न्यायाधीश की मौत के मामले की जांच कर रहे सीबीआई को नोटिस जारी किया.More Related News