दोपहिया वाहनों पर 4 साल से छोटे बच्चों के लिए सरकार ने तय किए नए सुरक्षा नियम
NDTV India
दिशानिर्देशों का पालन नही करने पर रु 1,000 का जुर्माना लगेगा और ड्राइविंग लाइसेंस का तीन महीने का निलंबन किया जाएगा.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने बच्चों के साथ दोपहिया सवारों के लिए नए सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें नौ महीने से चार साल के बीच के बच्चों के लिए क्रैश हेलमेट और एक सुरक्षा हार्नेस का उपयोग करना ज़रूरी हो गया है. इन दोपहिया वाहनों की गति सीमा भी 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रहेगी. दिशानिर्देशों का पालन नही करने पर रु 1,000 का जुर्माना लगेगा और ड्राइविंग लाइसेंस का तीन महीने का निलंबन किया जाएगा. MoRTH has made mandatory a safety harness and crash helmet for children below 4 years being carried on a two-wheeler with a restricted speed limit of 40 kmph.
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