देश में आसान वाहन ट्रांसफर के लिए 'BH' रजिस्ट्रेशन सीरीज लॉन्च, क्या होगा फायदा?
The Quint
'BH' series:सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के लिए एक नया पंजीकरण चिह्न जारी किया है - भारत सीरीज (BH-series),'BH' registration series for personal vehicles Govt notified for seamless transfer across states
राज्यों के बीच निजी वाहनों के बिना रोक-टोक ट्रांसफर की सुविधा के लिए सरकार ने नई रजिस्ट्रेशन सीरीज की घोषणा की है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नए वाहनों के लिए जारी किया गया नया रजिस्ट्रेशन चिह्न है - भारत सीरीज (BH-series)."भारत सीरीज (BH)" की एक नई व्यवस्था तहत उन रक्षा कर्मियों, केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों /संगठनों के निजी वाहनों के रजिस्ट्रेशन हो सकेंगे जिनके चार या अधिक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेश में ऑफिस हैं."भारत सीरीज (BH)" की यह योजना स्वैच्छिक होगी.क्यों लायी जा रही "भारत सीरीज (BH)" योजना ?वर्तमान में एक व्यक्ति अपने वाहन को उसके रजिस्ट्रेशन वाले राज्य के अलावा किसी भी राज्य में अधिकतम 12 महीने तक ही रख सकता है .मालिक को ऐसे वाहनों का 12 महीने की समाप्ति से पहले फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होता है."BH" सीरीज लाने का मुख्य उद्देश्य अन्य राज्यों में ऐसे वाहनों के ट्रांसफर को बिना रोक-टोक और परेशानी मुक्त बनाना है. यह योजना उन सेवारत लोगों के लिए हैं जिनके बार-बार तबादले होने की बहुत अधिक संभावना होती है और उन्हें अपने निजी वाहनों को दूसरे राज्यों में ले जाने की आवश्यकता होती है.इस नई "BH" सीरीज के साथ रजिस्टर्ड वाहन के मालिकों को नए राज्य में ट्रांसफर होने के बाद, उस वाहन के फिर से रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी.ADVERTISEMENTक्या है दूसरा फायदा ?वर्तमान में, निजी वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय मालिकों को 15 साल का रोड टैक्स अग्रिम भुगतान करना होता है. यदि वे अपने वाहनों को किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर करते हैं और फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, तो उन्हें फिर से बाकी बचे सालों जैसे 10 या 12 वर्षों के लिए रोड टैक्स का भुगतान करना होता है और पिछले राज्य से भुगतान क्लेम करना होता था, जहां वाहन मूल रूप से रजिस्टर्ड था."BH" सीरीज की नई व्यवस्था का उद्देश्य इस समस्या को खत्म करना है.मंत्रालय ने 10 लाख रुपये तक की लागत वाले वाहनों के लिए 8%, 10-20 लाख रुपये की लागत वाले वाहनों के लिए 10% और 20 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले वाहनों के लिए 12% रोड टैक्स तय किया है. डीजल वाहनों के लिए 2% अतिरिक्त शुल्क और इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2% कम टैक्स लगाया जाएगा.इसमें मोटर व्ही...More Related News