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"देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बनाए रखने के लिए..." : पूजास्थल अधिनियम को लेकर मुस्लिम पक्ष भी पहुंचा SC
NDTV India
याचिका में कहा गया है कि मस्जिद को भी एक प्राचीन मंदिर बताकर लखनऊ की सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा असर उस मुकदमे पर पड़ेगा इसलिए उनका पक्ष भी सुना जाए.
पूजास्थल अधिनियम (Worship Act) को लेकर मुस्लिम पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंचा. लखनऊ की टीले वाली मस्जिद के सह-मुतवल्ली ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की. उन्होंने पूजास्थल कानून को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने की मांग की है. अर्जी में कहा गया है कि देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बनाए रखने के लिए कानून को बरकरार रखा जाए. अब टीले वाली मस्जिद के सह-मुतवल्ली वासिफ हसन ने याचिका दाखिल कर खुद को मामले में पक्षकार बनाने की मांग की है.More Related News