देश की भावनाएं भड़काने के लिए नूपुर शर्मा ज़िम्मेदार, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
The Wire
सुप्रीम कोर्ट की पीठ टीवी बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के लिए निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में उनके ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर को दिल्ली ट्रासंफर करने के लिए दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. पीठ ने उस टीवी बहस की मेज़बानी के लिए समाचार चैनल टाइम्स नाउ पर भी कड़ा रुख अपनाया. अदालत ने पूछा कि टीवी पर वह बहस किस लिए थी? केवल एक एजेंडा को बढ़ावा देने के लिए? उन्होंने अदालत में विचाराधीन विषय क्यों चुना.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा को राहत देने से इनकार कर दिया, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी.
शीर्ष अदालत ने उनकी टिप्पणी के लिए भाजपा नेता को फटकार लगाई. शीर्ष अदालत ने नेता पर अपनी टिप्पणी के जरिये देश भर की भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि नूपुर शर्मा पूरे भारत में ‘भड़की आग’ (हिंसा) के लिए अकेले जिम्मेदार हैं और उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए.
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष अदालत ने कहा, ‘देश में जो हो रहा है उसके लिए यह महिला अकेले जिम्मेदार हैं. उन्होंने और उनकी जुबान ने पूरे देश में आग लगा दी है.’