देर रात सुनवाई के बाद अदालत ने भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ़्तारी पर 10 मई तक रोक लगाई
The Wire
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा ने आधी रात से ठीक पहले अत्यावश्यक आधार पर बग्गा की याचिका पर अपने आवास पर सुनवाई की थी. भड़काऊ भाषण के मामले में बग्गा को पंजाब पुलिस ने बीते छह मई को राष्ट्रीय राजधानी स्थित उनके आवास से गिरफ़्तार किया था. पुलिस उन्हें अपने राज्य पंजाब ले जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते यानी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उन्हें हरियाणा पुलिस ने रोक लिया था. इसके बाद दिल्ली पुलिस बग्गा को वापस राजधानी लेकर आ गई थी.
पंजाब पुलिस द्वारा पिछले महीने उनके खिलाफ दर्ज एक मामले के संबंध में मोहाली की अदालत द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करने के कुछ घंटों बाद बग्गा ने इसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था.
जस्टिस अनूप चितकारा ने आधी रात से ठीक पहले अत्यावश्यक आधार पर बग्गा की याचिका पर अपने आवास पर सुनवाई की. बग्गा के वकील चेतन मित्तल ने हाईकोर्ट के आदेश पर कहा, ‘10 मई तक कोई दंडात्मक कदम नहीं.’
हाईकोर्ट बग्गा की उस याचिका पर 10 मई को विचार करेगा, जिसमें पिछले महीने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील की गई है.
उन्होंने कहा कि अदालत ने गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है. मित्तल ने बताया कि सुनवाई करीब 45 मिनट तक चली.