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दूसरे राज्यों से गुजरात आने के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य, इस तारीख से लागू होगा फैसला
NDTV India
Gujarat Corona Virus : अगर किसी व्यक्ति के पास कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो उसे इजाजत नहीं मिलेगी. पहले यह शर्त सिर्फ महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए ही थी
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुजरात (Gujarat) सरकार ने भी सख्त फैसला लाते हुए दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के किए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट (Negative Coronavirus Report) होना अनिवार्य कर दी है. अगर किसी व्यक्ति के पास कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो उसे इजाजत नहीं मिलेगी. पहले यह शर्त सिर्फ महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए ही थी.गुजरात सरकार ने एक आदेश में कहा है कि निगेटिव कोरोना रिपोर्ट का आदेश 1 अप्रैल से लागू होगा.More Related News