दुष्कर्म के लिए पहले ही उम्रकैद से फांसी तक की सजा, फिर ममता सरकार का एंटी-रेप बिल कितना अलग?
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पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने एंटी-रेप बिल पेश कर दिया है. इस बिल में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के लिए सजा को और सख्त किया गया है. ये बिल भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और पॉक्सो एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव करता है. ऐसे में जानते हैं कि ममता सरकार के इस बिल में क्या अलग है?
कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और फिर हत्या की जांच सीबीआई कर रही है. इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नया एंटी-रेप बिल पेश किया है. इस बिल में रेप से जुड़े कानून को और सख्त करने का प्रस्ताव है.
ममता सरकार का नया बिल भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट (POCSO) में संशोधन करता है.
'अपराजिता वीमेन एंड चाइल्ड (पश्चिम बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट) बिल 2024' के नाम से आया ये बिल अगर कानून बनता है तो ये पूरे बंगाल में लागू हो जाएगा. इस संशोधन के जरिए महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले सभी यौन अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बना दिया गया. इसका मतलब हुआ कि ऐसे अपराधों में पुलिस बिना किसी वारंट के भी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है और उसे जमानत मिलनी भी मुश्किल हो जाएगी.
इतना ही नहीं, इस बिल में सभी यौन अपराधों में मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है. जबकि, भारतीय न्याय संहिता में रेप से जुड़े सभी अपराधों में मौत की सजा का प्रावधान नहीं है.
बिल में क्या-क्या प्रस्ताव?
ममता सरकार के नए बिल में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कुछ उन धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव है, जो महिला अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करती हैं. इनमें धारा 64, 66, 68, 70, 71, 72, 73 और 124 में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है.
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