
दिव्यांगों को प्रमोशन में आरक्षण से इनकार नहीं किया जा सकता: SC
The Quint
Job promotions: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण देने से इनकार नहीं किया जा सकता. SC reiterated that persons with disabilities cannot be denied reservation in promotions in government jobs
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण देने से इनकार नहीं किया जा सकता. इसके साथ ही उसने, एक महिला को इसका फायदा देने के केरल हाई कोर्ट के पिछले साल के आदेश को बरकरार रखा.कोर्ट ने कहा कि आरक्षण के मकसद से पदों की पहचान 'दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995' के तुरंत बाद होनी थी लेकिन सही भावना से इसे लागू करने में सरकारी अथॉरिटीज की ओर से अपनाई गई “देरी की रणनीति” से इसका विरोध स्पष्ट है.शीर्ष अदालत ने कहा कि कभी-कभी कानून को लागू करना आसान होता है लेकिन सामाजिक मानसिकता को बदलना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है जो कानून के इरादे को हराने की कोशिश करती है.जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुभाष रेड्डी की बेंच ने केरल हाई कोर्ट के 9 मार्च 2020 के आदेश को बरकरार रखा जिसमें उसने एक दिव्यांग महिला के लिए प्रमोशन में आरक्षण को बरकरार रखा था.ADVERTISEMENTबेंच ने कहा, “हमारी राय में हाई कोर्ट के जिस आदेश को चुनौती दी गई है वह आदेश सलाम करने योग्य है और उसमें किसी तरह के दखल की जरूरत नहीं है.”इसके आगे बेंच ने कहा, “इसलिए हम केरल सरकार के लिए यह निर्देश जारी करना उचित मानते हैं कि वो फैसले को लागू करे और वो पदों की पहचान कर ऐसे सभी पदों पर प्रमोशन में आरक्षण प्रदान करे. यह कवायद तीन महीने के अंदर पूरी कर ली जानी चाहिए.”(PTI के इनपुट्स समेत)ADVERTISEMENTPublished: 29 Jun 2021, 10:00 AM IST...More Related News